मोटर साइकिल पर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम

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मोटर साइकिल पर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम

चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 09 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें चार साल से कम उम्र के बच्चे के साथ मोटर साइकिल की सवारी करते समय दोपहिया चालकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश की गई है।

भारत में आम जनता के द्वारा दोपहिया वाहनों पर सहयात्री विशेषकर छोटे बच्चों को ले जाने में की जा रही असावधानी और लापरवाही के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुये केंद्र सरकार अब दोपहिया वाहनों पर ले जा रहे बच्चे के लिए सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नियम बना रही है।

मंत्रालय ने जीएसआर 758(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं। डाउनलोड करने के लिए Click करें

केंद्रीय मोटर वाहन में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा: नियम, 1989, जिसे केंद्र सरकार खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 137 का (एए) इसके द्वारा उप-अनुभाग द्वारा आवश्यक के रूप में प्रकाशित किया जाता है

(1) उक्त अधिनियम की धारा 212 की धारा 212 से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए; तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को तीस की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा उस तारीख से जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं जनता के लिए उपलब्ध;

इन मसौदा नियमों पर आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल पर: comments-morth@gov.in पर भेजे जा सकते हैं;।

उक्त मसौदे के नियमों के संबंध में उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मोटर साइकिल पर सवार बच्चों के लिए सुरक्षा प्रावधान : आप यहाँ से डाउनलोड करें

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम डाला (inserted) जाएगा : -

(7) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष बाद में, मोटरसाइकिल का चालक 0 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे को वाहन पर ले जाते (on the vehicle as a pillion) समय निम्नलिखित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा, अर्थात्: -

(i) चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए: बच्चे को मोटरसाइकिल के ड्राइवर से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस (सुरक्षा उपकरण) का इस्तेमाल किया जाएगा ।

(ii) क्रैश हेलमेट: चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 09 महीने से 4 वर्ष के बीच की आयु का जो बच्चा पीछे बैठा हो उसने भी क्रैश हेलमेट पहना हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों [एएसटीएम 1447] / [यूरोपीय (सीईएन) बीएस ईएन 1080/ बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो।

(iii) 4 वर्ष की आयु तक के बच्चे को एक पिलियन के रूप में साथ ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी ।

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