मुस्लिम परूषों ने सहायता मांगने आई 8 साल की "भूखी लड़की" का किया रेप

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तमिलनाडु, CoronaVirus, LockDown, बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO, muslim-men-brutally-raped- eight-year-old -hungry-girl-in-kanyakumari,फोटो सौजन्य : Mathrubhumi News "75 वर्षीय मोहम्मद नोगु, सहिया दासन (52 साल), ज़हीर हुसैन (53 साल), अब्दुल जाफ़र (66)

तमिलनाडु, कन्याकुमारी की पुलिस ने शुक्रवार शाम को थेंगापट्टनम के पास आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोप में चार पुरुषों और दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया।

इस अमानवीय दुष्कर्म को करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हैं जिनकी पहचान 75 वर्षीय मोहम्मद नोगु, जो इलाके में एक प्रोविजन स्टोर चलाता है, इसके साथ ही सहिया दासन (52 साल), ज़हीर हुसैन (53 साल), अब्दुल जाफ़र (66) और 15 साल के दो नाबालिग लड़के के रूप में की गई है।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि CoronaVirus महामारी में किए गए LockDown के कारण लड़की के पिता का रोजगार चला गया था। वह अपनी आठ साल की बेटी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता है।

कुछ दिनों पहले, भूख से परेशान बच्ची घर से बाहर जाकर लोगों से पैसे मांगती हुई इलाके में घूम रही थी। जब वो पैसे मांगते हुये आरोपियों के नजदीक पहुँची तो आरोपी पुरुषों और दो नाबालिग लड़कों ने लड़की को 50 रुपये दिए और फिर उसके साथ इन हैवानों ने वो सब कुछ किया जिसे उस मासूम बच्ची ने अपने आरोप में बताया। इनकी हैवानियत को देखकर शायद खुदा ने भी सोचा होगा की क्या ये ही मेरे नमाज़ी है ?

बाद में, जब पिता ने बच्ची के पास पैसे देखे तो उससे पूछा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए तो उस मासूम ने उसे घटना बताई।

उसके पिता ने अपनी बेटी के साथ उन मजहबी लोगों द्वारा की गई हैवानियत का पता चलाने पर गाँव के कुछ बुजुर्गों से मदद मांगी। गाँव वालो ने उसकी सहायता की उन्होने एक वीडियो में लड़की का बयान लिया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को सूचना दी।

जिसके बाद मामला दर्ज़ करके Colachel all-woman police station (AWPS) के अधिकारियों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया, पुरुषों को Nagercoil के उप-जेल में बंद किया गया है जबकि नाबालिगों को Thirunelveli के एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया।

पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयान के वीडियो को प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि इसे अग्रेषित करने वालों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि लड़की को इस दर्दनाक अनुभव से बाहर आने में मदद करने के पूरी सहायता एवं परामर्श दिया जाएगा।

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