Home > मुख्य समाचार > राष्ट्रीय > सुप्रीम कोर्ट का आदेश - हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी अवैध, लेकिन इस शादी से जन्मे बच्चे वैध और पिता की सम्पति के हकदार
सुप्रीम कोर्ट का आदेश - हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी अवैध, लेकिन इस शादी से जन्मे बच्चे वैध और पिता की सम्पति के हकदार
जाहिर है वैध शादी तो मुस्लिम समुदाय में करने से ही मानी जाएगी - अदालत ने कहा - उनका मानना है कि किसी मुस्लिम पुरुष की मूर्ति पूजक या अग्नि की पूजा करने वाली महिला से शादी ना तो वैध (Valid)है और ना अमान्य (Void) है बल्कि ये शादी एक अनियमित (Irregular) शादी है -लेकिन इस शादी से पैदा होने वाली संतान का अपने पिता की सम्प्पति में हिस्सा पाने का हक़ है


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जाहिर है वैध शादी तो मुस्लिम समुदाय में करने से ही मानी जाएगी - अदालत ने कहा - उनका मानना है कि किसी मुस्लिम पुरुष की मूर्ति पूजक या अग्नि की पूजा करने वाली महिला से शादी ना तो वैध (Valid)है और ना अमान्य (Void) है बल्कि ये शादी एक अनियमित (Irregular) शादी है -लेकिन इस शादी से पैदा होने वाली संतान का अपने पिता की सम्प्पति में हिस्सा पाने का हक़ है
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