भारत में Tik-Tok पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से किया इंकार
उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को "अश्लील और अनुचित सामग्री" फैलाने का आरोप लगते हुए केंद्र को मोबाइल एप्लिकेशन "TIk-Tok" पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने मीडिया को भी आदेश दिया कि Tik-Tok के द्वारा बनाई गई वीडियो क्लिप का प्रसारण न करे।


X
उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को "अश्लील और अनुचित सामग्री" फैलाने का आरोप लगते हुए केंद्र को मोबाइल एप्लिकेशन "TIk-Tok" पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने मीडिया को भी आदेश दिया कि Tik-Tok के द्वारा बनाई गई वीडियो क्लिप का प्रसारण न करे।
0
Tags: #Tik Tok Ban#Tik Tok India#Supreme court#Court Vs. Tik Tok#टिक टोक बैन#टिक टोक इंडिया#भारत#सुप्रीम कोर्ट#हाई कोर्ट