Home > मुख्य समाचार > राष्ट्रीय > बहुचर्चित तीन तलाक विधेयक लोकसभा में बहुमत से पास: भाजपा नेता बोले "ये है ऐतिहासिक दिन"
बहुचर्चित तीन तलाक विधेयक लोकसभा में बहुमत से पास: भाजपा नेता बोले "ये है ऐतिहासिक दिन"
उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लाये गये इस विधेयक में तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत) को संज्ञेय और गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की कैद की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।


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उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लाये गये इस विधेयक में तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत) को संज्ञेय और गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की कैद की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।
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