1984 सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की पुन: जांच
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज कहा कि एसआईटी द्वारा बंद किये गये 186 मामलों की जांच फिर से होगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला उसके द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश के बाद आया है। समिति ने दंगों से जुड़े 241 बंद मामलों में से 186 को फिर से खोलने और इसकी पुन: जांच कराये जाने की सिफारिश की है।


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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज कहा कि एसआईटी द्वारा बंद किये गये 186 मामलों की जांच फिर से होगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला उसके द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश के बाद आया है। समिति ने दंगों से जुड़े 241 बंद मामलों में से 186 को फिर से खोलने और इसकी पुन: जांच कराये जाने की सिफारिश की है।
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